

राशीद अंसारी
खलारी। रांची जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी/गैर सरकारी विद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। जिला जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (संख्या-233/2026) के अनुसार, ऐसे सभी विद्यालयों को 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
यह निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के आदेश के आलोक में जारी किया गया है। इसके तहत विद्यालयों को झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के प्रावधानों का पालन करना होगा।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्यों और संचालकों को निर्देश दिया है कि वे विभागीय पोर्टल पर जाकर समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
आवेदन के दौरान विद्यालयों को आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और पेयजल जैसी सभी आवश्यक जानकारियां सही और अद्यतन रूप में अपलोड करनी होंगी। विद्यालयों की सुविधा के लिए पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक आवेदन नहीं करने या मानकों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर ऐसे विद्यालयों को बंद भी किया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यालयों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करते हुए समय पर आवेदन करें, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित सुरक्षित रह सकें।



